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तिहाड़ से रिहा राजपाल यादव, बोले– “देश मेरे साथ है”

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Puja Nitnaware
Published in General
तिहाड़ से रिहा राजपाल यादव, बोले– “देश मेरे साथ है”

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है।

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद अभिनेता को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजपाल यादव ने पूरे देश और बॉलीवुड इंडस्ट्री का समर्थन देने के लिए धन्यवाद जताया।

रिहाई के बाद क्या बोले राजपाल यादव?

समाचार एजेंसी द्वारा साझा किए गए वीडियो में राजपाल यादव ने कहा: “मैं 2027 में मुंबई में बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे करूंगा। देशभर के लोग—बच्चे, बुजुर्ग और युवा—सब मेरे साथ हैं। जिस तरह पूरे देश और दुनिया ने, मेरे बॉलीवुड ने मुझे प्यार दिया है, अगर मुझ पर कोई आरोप हैं तो मैं उनका जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं। धन्यवाद हाई कोर्ट…”

उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों दी अंतरिम जमानत?

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने राजपाल यादव को ₹1 लाख के निजी मुचलके और एक जमानतदार की शर्त पर 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले अभिनेता को दोपहर 3 बजे तक ₹1.5 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स द्वारा राशि जमा होने की पुष्टि के बाद जमानत मंजूर की गई।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा, अन्यथा सजा लागू हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद साल 2010 में शुरू हुआ था, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशकीय पहली फिल्म Ata Pata Laapata के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹5 करोड़ का कर्ज लिया था।

फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने के बाद कर्ज चुकाने में समस्या आई। इसके बाद जारी किए गए सात चेक बाउंस हो गए।

* अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराया।

* उन्हें छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

2019 में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

अक्टूबर 2025 तक अभिनेता ने ₹75 लाख जमा किए, लेकिन अधिकांश रकम बाकी रही।

* हाल ही में अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि “सेलिब्रिटी होने के आधार पर अनंत काल तक राहत नहीं दी जा सकती।”

4 फरवरी 2026 को अदालत ने एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत देने की अपील खारिज कर दी थी, क्योंकि अभिनेता पहले भी करीब 20 बार दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं कर पाए थे।

आगे क्या होगा?

राजपाल यादव 18 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे। इस दौरान उन्हें शेष बकाया राशि चुकानी होगी। साथ ही, रिहाई के बाद वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसमें वे मामले से जुड़े सवालों के जवाब देंगे।

Tags:#Rajpal Yadav#Released#Tihar#Check bounce cases#New Delhi news

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