कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग ने आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के बाद नई मतदाता सूची जारी कर दी है। 28 फरवरी 2026 तक राज्य में कुल 7,04,59,284 (70,459,284) मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान 5,46,053 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिन्हें फॉर्म 7 के तहत सूची से विलोपित किया गया।
क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)?
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर संचालित की जाने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना होता है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं:
* मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना
* दोहराव (डुप्लीकेट) प्रविष्टियों को समाप्त करना
* नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना
* पते और अन्य विवरणों का सत्यापन
इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने या संशोधन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाता है।
5,46,053 नाम क्यों हटाए गए?
निर्वाचन आयोग के अनुसार, हटाए गए नामों के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
* मतदाता का निधन
* अन्य राज्य/जिले में स्थानांतरण
* एक से अधिक जगह पंजीकरण
* स्वयं द्वारा नाम हटाने का आवेदन (Form 7)
* रिकॉर्ड में त्रुटि या अपूर्ण जानकारी
फॉर्म 7 वह आधिकारिक प्रपत्र है, जिसके माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया जाता है।
मतदाता सूची अपडेट का चुनावी महत्व
पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में मतदाता सूची का अद्यतन रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साफ-सुथरी और सत्यापित मतदाता सूची:
* निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करती है
* फर्जी मतदान की संभावना कम करती है
* प्रशासनिक तैयारियों को सटीक बनाती है
* बूथ स्तर पर मतदाताओं की सही संख्या उपलब्ध कराती है
राज्य में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधित सूची राजनीतिक दलों और चुनावी रणनीतिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
मतदाता कैसे जांचें अपना नाम?
मतदाता निम्न तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं:
* राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर ऑनलाइन
* राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर
* बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर
* निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय में जाकर
यदि किसी का नाम सूची में नहीं है या गलत जानकारी दर्ज है, तो वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से सुधार या पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।



